EBC-I / BC-II (OBC नॉन-क्रीमी लेयर) जाति प्रमाण पत्र में मदद
प्रवेश, नौकरी और आरक्षण लाभ के लिए ServicePlus पोर्टल पर झारखंड के EBC-I / BC-II (OBC, नॉन-क्रीमी लेयर) जाति प्रमाण पत्र के आवेदन में स्थानीय मदद।

हम कैसे मदद करते हैं
- पहले सही श्रेणी की जाँच: EBC-I या BC-II
- नॉन-क्रीमी-लेयर आय सीमा के दस्तावेज़ों की चेकलिस्ट
- जहाँ उपलब्ध हो, पिता का मौजूदा जाति प्रमाण पत्र उपयोग में
- ट्रैकिंग के लिए आवेदन संदर्भ संख्या
साथ लाने वाले दस्तावेज़
ज़रूरी दस्तावेज़ आवेदक और सेवा के अनुसार बदल सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट पर नवीनतम सूची ज़रूर देखें।
- 1आवेदक का आधार कार्ड
- 2पिता/परिवार का पहले से बना जाति प्रमाण पत्र, यदि हो (सत्यापन जल्दी होता है)
- 3वर्तमान आय प्रमाण पत्र या शपथ पत्र, जिसमें परिवार नॉन-क्रीमी-लेयर आय सीमा में हो
- 4निवास प्रमाण पत्र या वर्तमान पते का प्रमाण
- 5राशन कार्ड, यदि हो
- 6जाति दर्शाने वाला स्कूल प्रमाण पत्र या प्रवेश रिकॉर्ड, यदि हो
- 7निर्धारित प्रारूप में जाति का स्वघोषणा शपथ पत्र
- 8हाल की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो
आगे क्या होगा
- पक्का करें कि आपका समुदाय EBC-I में आता है या BC-II में (हम झारखंड की ताज़ा सूची आपके साथ देखते हैं)।
- आधार, आय और निवास के दस्तावेज़ तथा परिवार का कोई मौजूदा जाति प्रमाण पत्र दें।
- हम ServicePlus आवेदन भरते हैं और हर खाना आपके साथ जाँचते हैं।
- संदर्भ संख्या रखें; प्रमाण पत्र जारी होने से पहले अंचल अधिकारी जाति और नॉन-क्रीमी-लेयर स्थिति का सत्यापन करते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
EBC-I और BC-II में क्या अंतर है?
ये झारखंड की दो अलग पिछड़ा वर्ग श्रेणियाँ हैं, जिनकी अपनी-अपनी समुदाय सूची है। श्रेणी इस बात से तय होती है कि आवेदक की जाति किस सूची में है, पसंद से नहीं। आवेदन से पहले हम ताज़ा आधिकारिक सूची देखते हैं।
क्या यह प्रमाण पत्र समाप्त हो जाता है?
नॉन-क्रीमी-लेयर प्रमाण पत्र में परिवार की वर्तमान आय भी प्रमाणित होती है, इसलिए प्रवेश और नौकरी के लिए अक्सर इसे समय-समय पर (प्रायः हर साल) नवीनीकृत कराने को कहा जाता है। जिस योजना में आवेदन कर रहे हैं उसकी शर्त देखें।
NISE COMPORT एक स्वतंत्र CSC / प्रज्ञा केंद्र है, सरकारी कार्यालय नहीं। आवेदन पर अंतिम निर्णय संबंधित विभाग या संस्था का होता है। सरकारी शुल्क और हमारा सेवा शुल्क अलग-अलग हैं।